नई दिल्ली, । दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को यस बैंक धोखाधड़ी मामले में अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से थापर के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली और मुंबई में थापर से जुड़े परिसरों और कारोबारों के खिलाफ ईडी की छापेमारी के बाद उन्हें 3 अगस्त, 2021 को मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, पिछले साल अक्टूबर में इस मामले में थापर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।