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 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बदला ये नियम,


  • देश के 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए जो ईपीएफओ (EPFO) के सदस्य हैं, उनके लिए बड़ी खबर आई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नियम बदल दिया है जिससे सभी को दिक्कतें आएंगी. दरअसल, ईपीएफओ (EPFO) ने अब सभी पीएफ खाता धारकों (PF Account Holders) के लिए यूएएन और आधार नंबर को लिंक करना जरूरी कर दिया है. इसके लिए ईपीएफओ ने सोशल सेक्योरिटी कोड 2020 के नियम 142 में बदलाव कर दिया है. इसको इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ECR) फाइलिंग प्रोटोकॉल के तहत किया गया है.

ईपीएफओ ने बताया है कि 1 जून 2021 से नियोक्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों का ईसीआर फाइल कर सकता है जिसका आधार यूएएन से लिंक्ड है. ऐसे में जिसका आधार नंबर अपडेट नहीं किया गया है. उनके लिए अलग से ईसीआर फाइल करना पड़ेगा. वह बाद में अपने आधार को यूएएन से लिंक कर सकता है. लेकिन सभी के लिए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है.

जानें- आधार नहीं लिंक होने पर क्या होगा?

अगर आपका आधार यूएएन से नहीं लिंक किया गया है तो ईपीएफओ कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले योगदान को रोक सकता है. यह दोबारा तभी शुरू हो पाएगा जब आपका खाता आधार से लिंक हो जाएगा. इसलिए, अगर आपने अपने पीएफ खाते को आधार से नहीं लिंक किया है तो जल्दी से यह काम पूरा कर लें. ताकि उपरोक्त सुविधाएं आपको मिलती रहें.

12.24 लाख जुड़े नए सदस्य

आपको बता दें, एनएसओ द्वारा जारी की गई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल के मार्च महीने में 12.24 लाख नए सदस्य जुड़े हैं. फरवरी माह में ईपीएफओ से 11.77 लाख सदस्य जुड़े थे. हालांकि, पिछले वित्तीय वर्ष में ईएसआईसी के तहत जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या में 24 फीसदी की कमी आई थी. इस दौरान, 1.15 करोड़ नए कर्मचारियों को ईएसआईसी स्कीम से जोड़ा गया था. वही, वित्त वर्ष 2019-20 में यह संख्या 1.50 करोड़ थी.