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कोयला अवैध खनन व तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित गुरुपाद माजी की पैरोल बढ़ी


नई दिल्ली । बंगाल के कोयला अवैध खनन व तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित गुरुपाद माजी की पैरोल बृहस्पतिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच दिन के लिए और बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि पैरोल बढ़ाते हुए कहा कि इसकी अवधि अब तीन सितंबर के आठ सितंबर को समाप्त होगी। इससे पहले अदालत ने 25 सितंबर को माजी को तीन सितंबर तक के लिए पैरोल की अनुमति दी थी।

माजी ने मां का निधन हाेने पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की थी। मनी लांड्रिंग मामले की जांच के लिए ईडी ने माजी को किया था गिरफ्तार।ईडी का दावा है कि माजी मामले के सरगना अनूप माजी उर्फ लाला के भागीदार हैं और अवैध कोयला अवैध खनन व तस्करी व्यवसाय के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय से अनूप व उसके सहयोगियों से 66 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किए हैं।

ईडी ने सीबीआइ द्वारा दर्ज नवंबर 2020 की प्राथमिकी पर यह मामला दर्ज किया था।इसमें आसनसोल और उसके आसपास बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित कई करोड़ रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था।

ईडी ने मई-2021 में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने कहा कि मामले में अपराध की कुल आय 1,352 करोड़ रुपये है और एजेंसी ने अब तक 180 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने इस मामले में टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की है। साथ ही मामले में उनकी पत्नी रुजीरा को भी तलब किया गया था।