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इस्लामाबाद HC ने पाक मीडिया रेगुलेटरी अथारिटी को ARY न्यूज प्रसारण को बहाल करने का दिया आदेश


इस्लामाबाद स्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीइएमआरए) को एआरवाइ न्यूज प्रसारण को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया। PEMRA द्वारा पिछले 23 दिनों से ARY News के प्रसारण को निलंबित कर दिया गया था।

एआरवाइ न्यूज ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश इस्लामाबाद उच्च न्यायालय अतहर मिनल्लाह ने याचिका पर सुनवाई की और पीइएमआरए को एआरवाइ न्यूज प्रसारण को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया क्योंकि इसके बंद होने के बारे में कोई लिखित आदेश नहीं है।

PEMRA के अध्यक्ष को अदालत के सामने पेश होने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए कहा गया है।

आइएचसी (IHC) सीजे ने अपने फैसले में कहा कि यदि एआरवाइ न्यूज के प्रसारण को बंद करने के बारे में कोई लिखित आदेश है, तो उसे कल सुबह 10.30 बजे अदालत में पेश किया जाना चाहिए।

25 अगस्त को, सिंध उच्च न्यायालय (SHC) ने ARY न्यूज़ प्रसारण को बहाल करने के लिए अदालत के आदेश को लागू नहीं करने पर एक याचिका पर पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया रेगुलेटरी अथारिटी (PEMRA) के अध्यक्ष सलीम बेग को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया था।

यह उल्लेख करना उचित है कि पत्रकारिता संबंधी लोगों के खिलाफ एक नए कदम में, आंतरिक मंत्रालय ने बिना कोई नोटिस दिए एआरवाइ न्यूज की एनओसी रद्द कर दी।

पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) को 11 अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा गया है: मेसर्स एआरवाई कम्युनिकेशंस प्राइवेट (लिमिटेड) के पक्ष में जारी एनओसी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और एजेंसियों द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है।

इससे पहले, 10 अगस्त को, सिंध उच्च न्यायालय ने PEMRA और केबल आपरेटरों को एआरवाइ न्यूज के प्रसारण को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया था, जिसे सरकार के आदेश पर निलंबित कर दिया गया था।

सिंध हाई कोर्ट ने 10 पेज के आदेश में PEMRA द्वारा एआरवाइ न्यूज को जारी कारण बताओ (show-cause notice) नोटिस को निलंबित कर दिया। एआरवाइ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने मीडिया नियामक प्राधिकरण (media regulatory authority) को टीवी चैनलों के लाइसेंस को अगली सुनवाई तक निलंबित करने से भी रोक दिया है।

बता दें कि नोटिस जारी होने से पहले ही देश के कई हिस्सों में एआरवाइ न्यूज का प्रसारण बंद हो गया था।

एआरवाइ न्यूज का प्रसारण कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, फैसलाबाद और अन्य शहरों में बंद कर दिया गया था।

पूरे प्रकरण को चैनल द्वारा प्रसारित एक समाचार के कारण जारी रखा गया था कि कैसे सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) ने कथित तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के अध्यक्ष और देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बदनाम करने के लिए अपने रणनीतिक मीडिया सेल को सक्रिय कर दिया है।

PEMRA ने एआरवाइ न्यूज को झूठी, घृणास्पद और देशद्रोही सामग्री प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।

एआरवाइ न्यूज ने बताया कि अदालत ने PEMRA और डिप्टी अटार्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया और सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

जल्द ही यह पता चला कि PEMRA ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के नेता शहबाज गिल द्वारा दिए गए एक बयान पर अन्य कारणों से निलंबन का आदेश दिया था, एआरवाइ न्यूज ने गिल के बयान से खुद को अलग कर लिया और मामले पर एक बयान जारी किया।

पुलिस के अनुसार, गिल “राज्य संस्थानों के खिलाफ बयान देने और लोगों को विद्रोह के लिए उकसाने” के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

पाकिस्तान में मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने एआरवाइ न्यूज में व्यवधान का कड़ा विरोध किया है और देश के नियामक अधिकारियों से चैनलों को मनमाने ढंग से प्रसारित नहीं करने के लिए कहा है।