पटना

गया: दुर्गा पूजा में मूर्ति स्थापना हेतु लाइसेंस लेना अनिवार्य : डीएम


      • जिले में कहीं भी नहीं होगा रावण दहन
      • पितृपक्ष मेले में सिविल सोसाईटी का सहयोग सराहनीय : एसएसपी

गया। कोविड-19 संक्रमण के बचाव एवं सुरक्षा तथा कुछ जिलों में संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन, गया द्वारा आगामी दुर्गा पूजा, काली पूजा तथा चेहल्लुम त्यौहार के अवसर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया गया तथा उन्हें राज्य सरकार द्वारा पर्व-त्योहार के अवसर पर दिए गए निर्देशों के बारे में बताया गया। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में हम सबों को पर्व-त्यौहार मनाना है।

उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में तथा संकीर्ण रास्ते पर मूर्ति की स्थापना करना कोविड संक्रमण को आमंत्रण देना है। साथ ही इन पर्व-त्योहारों में अधिकतर लोग बाहर से आते हैं, जो कोरोना संक्रमण को फैलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। जिला पदाधिकारी ने बताया कि मंदिर खुले हुए हैं। दुर्गा पूजा में मूर्ति की स्थापना हेतु लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि 4 फीट से अधिक बड़ी मूर्ति नहीं होगी। साथ ही लाइसेंस में 20 व्यक्ति का नाम देना अनिवार्य होगा जो व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होंगे।

जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि मूर्ति के विसर्जन में 10 व्यक्ति से अधिक शामिल नहीं होंगे। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट रूपसे कहा कि पूजा पंडाल, विसर्जन तथा जुलूस में डीजे का प्रयोग नहीं होगा। पूजा पंडाल में प्रवेश एवं निकास के रास्ते अलग-अलग होंगे। उन्होंने बताया कि जिलेमें कहीं भी रावण दहनकी अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही किसी भी जगहपर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेलाका आयोजन भी नहीं होगा।

शांति समिति की बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने कहा कि लोगों के धर्म एवं आस्था के साथ-साथ कोविड प्रोटोकोल के गाईडलाइन का अनुपालन आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब कहीं भी डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पितृपक्ष मेले में सिविल सोसाईटी के द्वारा काफी सहयोग किया जा रहा है। इस बार राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है परंतु सामाजिक संगठनों के द्वारा पिण्डदानियों एवं श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिला प्रशासन द्वारा केवल विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाइसेंस में जो रूट दिया गया है, उसी रूट के अनुरूप विसर्जन करना होगा। नगर आयुक्त सावन कुमार ने कहा कि सभी पंडालों में सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य है। पूजा पंडालों में मास्क एवं सैनिटाइजर आवश्यक रूप से रखे जाएंगे। कहीं भी सफाई व्यवस्था में परेशानी नहीं होगी। पूजा के समय पर्याप्त रौशनी सड़कों पर सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे अनुमंडल स्तर पर भी शांति समिति की बैठक कर सदस्यों को दुर्गा पूजा एवं अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर दिए गए निर्देशों के संबंध में बतावें। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि त्योहार के अवसर पर आप क्षेत्र भ्रमण कर लोगों को/पूजा समितियों को प्रेरित करें ताकि आने वाले पर्व-त्यौहार शांति एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके।

उपरोक्त बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक-विधि व्यवस्था, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, वरीय उप-समाहर्तागण तथा शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे।