- गोवा में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार (Goa Government) ने 14 जून तक फिर यहां लॉकडाउन की घोषणा की है. 9 मई से शुरू हुए पिछले लॉकडाउन से पहले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भारतीय जनता पार्टी के सभी सासंजों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वॉर रूम स्थापित करने के लिए कहा था.
इसी के साथ उन्होंने 24 घंटे काम करने वाले कॉल सेंटर भी स्थापित करने के निर्देश दिए थे जिससे कोरोना मरीजों के संपर्क में रहा जा सके. वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार दूसरे लॉकडाउन का ऐलान ऐसे समय में किया जब आज यानी सोमवार को कोरोना के 418 नए मामले सामने आए है जबकि 13 लोगों की मौत हो गई है. इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 159,811 हो गई है जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2840 हो गया है. वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 6397 हो गई है जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 150574 तक पहुंच गई है.
इन सब के बीच 14 जून तक लागू रहने वाले इस लॉकडाउन में सरकार ने किन-किन चीजों पर प्रतिबंध लगाए हैं, आइए जानते हैं-
- यह कोविड -19 लॉकडाउन 9 मई को राज्य में लगाए गए लॉकडाउन का एक्सटेंशन है.
- सीएम सावंत ने कहा कि आवश्यक दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी जाएगी. पिछले लॉकडाउन में, आवश्यक चीजें सुबह 7 से दोपहर 1 बजे के बीच उपलब्ध थीं और सुबह 7 से शाम 7 बजे तक टेकअवे की अनुमति थी.
- घर या इमारतों की मरम्मत, मानसून की तैयारी या बारिश से बचाव और स्टेशनरी वस्तुओं से संबंधित उपकरण बेचने वाली दुकानों को खुले रहने की अनुमति होगी