नई दिल्ली, । Mobile SIM Card Rule: दूरसंचार विभाग (DoT) ने पिछले माह 7 दिसंबर 2021 को एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर को सिम कार्ड का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको सिम कार्ड बंद करने के आदेश दिए गए हैं। DoT का नया निमय 7 दिसंबर 2021 से देशभर में लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने के 30 दिनों की भीतर सिम का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य था। जिसकी समयसीमा 6 जनवरी 2022 को खत्म हो रही है।
- अगर आपके नाम से 9 से ज्यादा सिम रजिस्टर्ड हैं, तो आपको 7 जनवरी से पहले सिम कार्ड का वेरिफिकेशन कराना होगा। वरना 7 जनवरी के बाद आपके सिम की आउटगोइंग कॉल को बंद किया जा सकता है। जबकि इनकमिंग कॉल को 45 दिनों के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि मोबाइल सिम यूजर्स के पास एक्स्ट्रा सिम को सरेंडर करने का भी ऑप्शन होगा।
- अगर सब्सक्राइबर्स की तरफ से नोटिफिफाई किए गए सिम को वेरिफाई नहीं कराया जाता है, तो ऐसे सिम को 60 दिनों के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। अगर सब्सक्राइबर इंटरनेशनल रोमिंग, बीमार और विकलांग व्यक्तियों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
- अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ या फिर बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की तरफ से मोबाइल नंबर के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो ऐसे सिम की आउटगोइंग कॉल को 5 दिनों के भीतर बंद कर दिया जाएगा। साथ ही इनकमिंग 10 दिन में बंद हो जाएगी। जबकि सिम पूरी तरह से 15 दिनों में बंद हो जाएगा।सिम कार्ड बंद करने का दिया आदेश
नोट – दूरसंचार विभाग के नियमों के मुताबिक एक यूजर अधिकतम 9 सिम खरीद सकता है। लेकिन जम्मू-कश्मीर और असम समेत पूर्वोत्तर के लिए अधिकतम 6 सिम कार्ड रखने का नियम है।