- नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक मामले में सीबीआई (CBI) की ओर से अपील दाखिल करने में हुई देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीबीआई के निदेशक से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अपील दायर करने में देरी न हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘सीबीआई यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित करे, जिससे अपील बिना देरी के दायर की जा सके.’
दरअसल नवंबर 2018 में विशेष जज सीबीआई रायपुर ने एक आरोपी को धारा 120 बी, 467, 468 आईपीसी और 32/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और 3 साल कैद की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने 26 जून 2019 को अपने फैसले को उलट दिया और आरोपी को बरी कर दिया. वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई द्वारा अपील दायर करने में 647 दिनों की देरी की गई, वही देरी को माफ करने के आवेदन में कोविड का कारण दिया गया.