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दोनों भारतीय मछुआरों के परिवारों को मिलेंगे चार-चार करोड़ रुपये, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित


  • केंद्र सरकार (Central Government) ने केरल के दो मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के रूप में इटली सरकार (Italian Government) की तरफ से भुगतान किए गए 10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जमा कर दिए हैं. इन मछुआरों को फरवरी 2012 में केरल के समुद्र तट के पास इटली के दो नौसैनिकों (Italian Marines) ने मार दिया था. सुप्रीम कोर्ट इन दोनों इतालवी नौसैनिक- सल्वातोरे गिरोने और मासिमिलानो लातोरे के खिलाफ मामले को बंद करने के केंद्र सरकार के आवेदन पर सुनवाई कर रही है.

दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दोनों इटली सैनिकों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को बंद करने की अपील की थी, लेकिन पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक मुआवजे की पूरी राशि नहीं मिल जाती तब तक कोर्ट को इस मामले को बंद नहीं करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि इटली की तरफ से दोनों भारतीय मछुआरों के परिवारों के लिए दिए जाने वाले 10 करोड़ रुपये उसके खाते में जमा किए जाएं, कोर्ट उनके परिवारों को मुआवजे की राशि खुद देगा.

इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की तरफ से तय किया गया मुआवजा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की तीन सदस्यीय बेंच को बताया था कि जैसे ही मुआवजे की राशि मिलती है, सरकार उसे 9 अप्रैल के निर्देश अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी. एसजी तुषार मोहता ने आज शुक्रवार को कोर्ट को बताया कि 10 करोड़ रुपये का मुआवजा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की तरफ से तय किया गया है, जिसे केंद्र सरकार ने केरल सरकार की सहमति के साथ स्वीकार किया. ये रकम रजिस्ट्री में जमा करा दी गई है.