नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में ध्वनी प्रदूषण (Sound Pollution) करने पर अब मोटा जुर्माना देना होगा. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (delhi pollution control committee) ने ध्वनी प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए दंड में संशोधन किया है. लाउडस्पीकर/ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से शोर के लिए 10,000 रुपये तब का जुर्माना किया जायेगा. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक 1000 केवीए से अधिक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
इसी प्रकार ध्वनि उत्सर्जक निर्माण उपकरण के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा और उपकरण को जब्त किया जायेगा. प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एस सूची जारी की है, जिसके मुताबिक 62.5 केवीए से 1000 केवीए के डीजल जेनरेटर सेट पर 25,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है. 62.5 केवीए तक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.