जनपद लखनऊ में कोविड-19 को लेकर डीएम ने 15 अप्रैल 2021 तक शैक्षिक संस्थाओं को बंद करने का आदेश दिया है. डीएम ने कहा है कि चिकित्सा, नर्सिंग एवम् पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध लागू रहेगा. सभी समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय एवम् शैक्षणिक संस्थान एवम् कोचिंग संस्थान 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे. इसके अलावा डीएम ने कहा है कि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं/प्रैक्टिकल कोविड-19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन करते हुए आयोजित किए जाएंगे.
आज से नाइट कफ्र्यू शुरू
बता दें लखनऊ में आज शुरू होने वाले रात्रिकालीन कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी हो गए किया गया है. जिला प्रशासन ने लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया है. आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रोज रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा. 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ये चलता रहेगा. इस दौरान रोज सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ काम चलता रहेगा.डीएम ने साफ किया है कि इस दौरान निर्माण कार्य पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है. पत्रकार और मीडिया कर्मी रात्रि सेवा में भी संस्थान का पास दिखा कर आ-जा सकेंगे. सिक्योरिटी, टेलीकॉम, मेंटेनेंस, प्लंबर और इलेक्ट्रिक से जुड़े लोगों को नहीं रोका जाएगा. आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट रहेगी.
ग्रामीण इलाकों में नहीं है कफ्र्यू
रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा. ये ग्रामीण लखनऊ में नहीं लागू होगा. फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी. रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी/अर्ध सरकारी कार्मिक एवम् आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं में लगे निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे. हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है.