पटना

पटना: ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें : कोर्ट


पटना (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण व चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के आला अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब करते हुए सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है की राज्य के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजेंन की आपूर्ति में कभी भी कमी नहीं हो।

इस बाबत राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया है कि झारखण्ड राज्य से आपूर्ति होने वाली ऑक्सीजन रोजाना बढ़ती हुई जरूरत के मुताबिक हो। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह व न्यायमूर्ति मोहित शाह की खण्डपीठ ने लॉ छात्रा शिवानी कौशिक की चिट्ठी पर स्वत: दायर हुई जनहित याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर  सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश को पारित किया।

वैसे तो उक्त पीआईएल पिछले वर्ष के कोरोना संक्रमण को लेकर दायर था, लेकिन सूबे में कोरोना के बढ़ते कहर और  चरमराती स्वास्थ सेवाओं पर छपी खबरों के मद्देनजर इस मामले को आपात तौर पर  गुरुवार को सुनवाई की गई।

विदित हो कि इस मामले की सुनवाई एक ही दिन दो बार हुई। पहली बार की सुनवाई में स्वास्थ्य महकमे के प्रधान सचिव, डीजीपी समेत अन्य आला अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर तलब किया गया। तलब हुए अधिकारियों के समक्ष हाई कोर्ट ने कई अहम प्रश्न खड़ा किया जो राज्य में अचानक फैलते कोरोना संक्रमण के बनिस्बत सरकार की  मंद तैयारी के संबंध में थी।

खंडपीठ द्वारा फौरन एक उच्च स्तरीय कमिटी गठन करने का निर्देश दिया गया जो इस आपात स्थिति से निपटने में सरकार की तरफ से सभी शक्तियों को इस्तेमाल करने में सक्षम हो। राज्य के अस्पतालों को ऑक्सीजन, दवाइयों की लगातार आपूर्ति हो इस सम्बंध में कमिटी के सभी योजना व कार्यकलापों का ब्यौरा भी शाम साढ़े चार बजे तक तलब किया गया था।

शाम साढ़े चार बजे हुई सुनवाई में केंद्र व राज्य दोनों सरकार के वकील उपस्थित थे। राज्य सरकार की ओर से जब आला अधिकारी कोर्ट को सरकारी तैयारी का आंकड़ा दिखाने लगे तो खण्डपीठ ने तल्खी से कहा कि हमें आपके आंकड़ों पर भरोसा नहीं हाई कोर्ट स्वयं के अनुभव से आपके आंकड़े को गलत करार दे सकती है, इसलिए आप आंकड़े अपने पास रखें।

उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य के किसी भी अस्पताल व स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसी भी सूरत में बाधित न हो। राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि राज्य में ऑक्सीजेंन की आपूर्ति निर्बाध और लगातार होगी। वर्तमान में राज्य को बोकारो, जमशेदपुर व कोलकत्ता से हो रही है।

इस बाबत रोजाना ऑक्सीजन को लाने के लिए सुधा दूध के भारी वाहन को रोज चलाया जाएगा। बेड की कमी को लेकर भी हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पटना के मेदांता अस्पताल व बिहटा के कोविड अस्पताल को युद्ध स्तर पर 24 घण्टे के अंदर तैयार किया जाए। इसी प्रकार से जिलों व सदर के अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के लिए बेड बढाने की रिपोर्ट कोर्ट को पेश करने का निर्देश दिया गया। उक्त मामले पर अगली सुनवाई आगामी 17 अप्रैल को की जायेगी।