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- 16 से नयी व्यवस्था प्रभावी, होगी परामर्शदातृ समिति का गठन
- षष्ठम वित्त आयोग से पंचायतों को 656 करोड़
- कटिहार नगर में स्टार्म वाटर ड्रेनेज फेज एक के लिए 220.50 करोड़
- कारा में होगी बंपर स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति
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(आज समाचार सेवा)
पटना। सरकार ने पंचायत चुनाव को अगले आदेश तक टालने का निर्णय लिया है। लिहाजा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वर्तमान व्यवस्था १५ जून को भंग हो जायेगी और वहां नयी व्यवस्था कामकाज संभाल लेगी। यानी सभी पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त होंगे तथा उन्हें सहयोग देने के लिए परामर्शी समिति काम करने लगेगी। इस बीच जल्द ही पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी चल रही है।
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पांच वर्ष के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता। तय तिथि को ये संस्थायें स्वत: भंग हो जायेगी। इसके बाद वहां प्रशासक बहाल हो जायेंगे। पंचायतों एवं प्रखंड पंचायत समिति के प्रशासक प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, जबकि जिला परिषद के प्रशासक उप विकास आरयुक्त होंगे। उन्हें परामर्श देने के लिए परामर्शी समिति गठित होगी। उन्होंने बताया कि पूरी तस्वीर दो-तीन में स्पष्ट हो जायेगी। इस लिहाज से वर्तमान पंचायती राज संस्थायें स्वत: १५ जून को भंग हो जायेगी तथा वहां १६ जून से नयी व्यवस्था प्रभावी हो जायेगी।
कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि षष्ठम वित्त आयोग की अनुशंसा पर चालू वित्तीय वर्ष में ६५६ करोड़ पंचायतों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाकों में गुणवत्ता युक्त बीज किसानों को उपलब्ध कराने के लिए ९०.३८ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। सरकार ने राज्य के जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ करने के लिए बड़े पैमाने पर एएनएम की नियुक्ति की जायेगी। इसके लिए आवश्यक पदों का सृजन किया गया है।
वहीं सभी आठ केंद्रीय काराओं में ५० क्षमता के एक पुरुष कक्षपाल के लिए बैरक तथा ३० क्षमता के महिला बैरक का निर्माण कराया जायेगा। इसके लिए ३२.५६ करोड़ की मंजूरी दी गयी है। इसी तरह १४ मंडल काराओं में ३० क्षमता के एक पुरूष बैरक तथा २० क्षमता के एक महिला कक्षपाल का निर्माण कराया जायेगा। इसके लिए ४२.१४ करोड़ की मंजूरी दी गयी है।
खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग ने रबी मौसम में गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए विभिन्न व्यावसायिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को एक हजार करोड़ का ऋण लेने के लिए राजकीय गारंटी दी है। कटिहार नगर क्षेत्र में स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना फेज वन के कार्यान्वयन के लिए २२०.६० करोड़ की मंजूरी दी गयी है। अनाथ बच्चों के देखभाल के लिए बाल सहायता योजना की मंजूरी एवं राशि का प्रावधान किया गया है।
अपर मुख्य सचिव कैबिनेट ने बताया कि दानापुर, फुलवारीशरीफ एवं पटना सदर प्रखंड के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति अब अक्षय यात्रा फाउंडेशन और इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट विकेंद्रीकृत माध्यम से करेगी। कैबिनेट ने बिहार वेब मीडिया नियमावली २०२१ को मंजूरी दी है।