पटना

बेगूसराय: 31 दिसम्बर 1995 के बाद नियुक्त मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान वाले शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से वरीय वेतनमान का नहीं मिलेगा लाभ


बेगूसराय (आससे)। मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान वाले 9 शिक्षकों का एक वार्षिक वृद्धि की कटौती की आदेश। बताते चलें कि मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान के मूल कोटि के पद पर दिनांक 31 दिसंबर 1995 तक नियुक्त शिक्षक जिन्होंने मैट्रिक प्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त किया है, को नियुक्ति तिथि से 12 वर्ष पूर्ण होने पर मैट्रिक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान देय है। लेकिन 31 दिसंबर 1995 के बाद वाले शिक्षक भी इसका लाभ लेने लगे। जबकि इन्हें यह लाभ नहीं लेना था।

संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापांक 289 दिनांक 22 फरवरी 2019 एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा के ज्ञापांक 1160 दिनांक 30 सितंबर 2019 के क्रम में निर्गत पत्र के आधार पर प्रथम वित्तीय उन्नयन को रद्द करने का आदेश दिया गया था। इसी को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने उन 9 शिक्षकों का एक वार्षिक वृद्धि काटने का आदेश दिया है। बताते चलें कि 26 फरवरी 2021 को ज्ञापांक 843 का एक पत्र प्रेषित कर 9 शिक्षकों से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण पूछा गया था। जिसमें एक शिक्षक ने ही स्पष्टीकरण का जवाब दिया है।

शिक्षक प्रभात कुमार सिन्हा उत्क्रमित मध्य विद्यालय धबौली डीह बेगूसराय, डंडारी प्रखंड के मध्य विद्यालय मेहा के सुधाकर सिंह, बछवारा प्रखंड के मध्य विद्यालय रानी के प्रभात रंजन, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रुदौली के संजीत कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय दादूपूर के संजय कुमार, चेरिया बरियारपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय श्रीपुर के नीरज कुमार राय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बछवारा के उदय चंद्र झा, नावकोठी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुरपुर के प्रधानाध्यापक अभय कुमार झा, नावकोठी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक विभाकर कुमार का एक वार्षिक वृद्धि काटने का आदेश जिला जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने डीपीओ स्थापना सुमन शर्मा को दिया है। वही उक्त सभी शिक्षकों ने  उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।