ज्ञानपुर (भदोही)। शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार (Dr. Anil Kumar, SP Bhadohi) के निर्देशन में भदोही पुलिस व विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एक बार फिर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मारपीट, गाली-गलौज व गैर इरादतन हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों सहित कुल चार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय अपर सत्र की अदालत ने 7-7 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है, तथा प्रत्येक दोषियों को 27500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
बता दें कि वर्ष 2021 में गोपीगंज थाना क्षेत्र के सरई मिश्रानी गांव में मारपीट हुई थी, जिसमें सरई मिश्रानी के चार लोगों क्रमशः किशोरी लाल बिंद पुत्र स्व बैजनाथ बिंद तथा नानक बिंद, बाबा बिंद व रामनरेश बिंद पुत्रगण किशोरीलाल बिंद के विरुद्ध धारा 323, 325, 308, 504 व 506 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। शनिवार को कोर्ट ने चारों को अपराध में दोषी मानते हुए सजा का फैसला सुनाया। स्थानीय पुलिस ने वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट के कम समय में इस सख्त फैसले तथा पुलिस की सक्रियता से बढ़ते अपराध के नियंत्रण में गति मिलेगी।