(आज समाचार सेवा)
पटना। पूर्व मुख्य सचिव एके चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति की पार्ट टू रिपोर्ट को सरकार ने मान लिया है। सिपाही नियुक्ति में इस वर्ष से अभ्यर्थियों को १०० अंक का लिखित परीक्षा देना होगा। पशु विज्ञान महाविद्यालय किशनगंज २०८ अकादमिक और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए पदों को सृजित कर दिया गया है।
चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के मद्देनजर चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रुप में पेराई सत्र २०१९-२० में क्रय किये गये गन्ने पर भुग्तेय क्षेत्रीय विकास परिषद कमीयान की दर में कटौती की गयी है। ईख मुल्य के दर को १.८० प्रतिशत से घटाकर ०.२० प्रतिशत के रुप में पुनर्निधारित किया गया है।
मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि एक चौधरी कमेटी की उस अनुशंसा पर सहमति दी गयी है जिसमें रिटायर्ड संविदा कर्मी कार्यरत है उन्हें इपीएफ का लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं उनके परिजनों को अनुग्रह अनुदान का लाभ देय नहीं होगा। बने रहेंगे।
उन्होंने बताया कि सिपाही भर्ती नियमावली के कतिपय संशोधन किये गये हैं। अब जो नयी नियुक्तियां होगी उसमें १०० अंक की लिखित परीक्षा देना होगा। इसके लिए पाठ्यक्रम तय कर दिये गये हैं। परीक्षा में मैट्रिक स्तर के विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। दो घंटे की परीक्षा होगी। इसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं समसमायिक विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने राज्य के प्रमुख २७ विभागों को विभागीय आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण संबंधी कार्यों में सहयोग करने के लिए सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के एक-एक पद को सृजित किया गया है।
सभी विभागें में बजट निर्माण, योजनाओं का सूत्रण, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक के ४१ पद एवं योजना सहायक के ४१ पदों का सृजन किया गया है। राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों केे अंतर्गत सभी पार्कों का मेंटेनेंस एवं विकास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग करेगा।
कैबिनेट ने पंचायती राज के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें नगर निकायों के गठन के पश्चात अवशिष्ट ग्राम पंचायतों को नया स्वरुप दिया जायेगा। प्रावधान यह है कि १९९१ की जनगणना के अनुसार जिन पंचायतों के कुछ अंश को नगर निकाय में शामिल किया है औस उसकी आबादी तीन हजार या उससे अधिक है वैसी स्थिति में नये पंचायत का गठन किया जायेगा। जहां तीन हजार से कम आबादी है तो समीपवर्ती पंचायत में उसे सम्मिलित किया जायेगा।