नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केस में एक नया अपडेट सामने आया है। जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने कहा कि आप पार्टी और केजरीवाल दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है।
ईडी ने कोर्ट को आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप बताते हुए कहा कि इस मामले में आरोपित विजय नायर मुख्यमंत्री आवास के पास वाले बंगले में रह रहे थे और विजय नायर सीधे केजरीवाल को रिपोर्ट कर रहे थे और वह हमेशा मुख्यमंत्री आवास पर होते थे।
SC ने जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इंकार
इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बता दें सीएम केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने दायर की गई याचिका को लेकर पूछे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने में देरी को लेकर भी सवाल खड़े किए। सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से बेंच ने पूछा कि पिछले हफ्ते जब मुख्य पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दत्ता बैठे थे तो केजरीवाल की याचिका का उल्लेख क्यों नहीं हुआ।
केजरीवाल ने अपनी अर्जी में कही थी ये बात
अर्जी में केजरीवाल ने कहा है कि जमानत पर छूटने के बाद भी उनका वजन नहीं बढ़ा। उन्हें चक्कर आते हैं, थकान व तेज धड़कन की दिक्कत है। ताजा जांच रिपोर्ट में उनका शुगर लेबल व किटोन भी बढ़ा हुआ है। यह किडनी को नुकसान का भी संकेत है। कोर्ट ने उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत दी है, जिसे उन्होंने प्रचार में लगाया है। इस दौरान उन्हें पूरे देश में दौरा करना पड़ा। सेहत की चिंताजनक स्थिति होने के बावजूद वह सिर्फ घर पर ही मैक्स अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक को दिखा सके।
चुनाव प्रचार करने के लिए केजरीवाल को दी गई थी अंतरिम जमानत
गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। सीएम केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना होगा।