दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने सत्र अदालत को निर्देश दिया कि सत्येंद्र जैन(Satyendra Jain) को अंतरिम जमानत देने के मामले में एलएनजेपी अस्पताल(LNJP Hospital) की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार न किया जाए। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। ईडी(ED) ने अस्पताल बदलने को लेकर हाई कोर्ट(High Court) में आवेदन किया था। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने ईडी की याचिका पर सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा है।
ईडी ने याचिका में कहा है कि सत्येंद्र जैन की जांच एलएनजेपी के बजाय एम्स, आरएमएल या सफदरजंग जैसे अस्पतालों में की जाए। क्योंकि गिरफ्तार होने से पहले सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री(Health Minister) थे ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट(Medical Report) में पक्षपात किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है। साथ ही अंतरिम जमानत अर्जी की सुनवाई कर रहे सत्र अदालत के विशेष न्यायाधीश को एलएनजेपी की मेडिकल रिपोर्ट पर सुनवाई की अगली तारीख तक विचार नहीं करने का निर्देश भी दिया है।
जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि सत्येंद्र जैन एलएनजेपी की रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में स्वतंत्र मूल्यांकन की जरूरत है। सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था।
मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi Health Minister Satyendra Jain) को सीबीआइ कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली की विशेष सीबीआइ कोर्ट(CBI Court) ने अस्पताल में भर्ती सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बता दें कि फिलहाल सत्येंद्र जैन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल(Sir Ganga Ram Hospital) में भर्ती हैं। तबीयत खराब होने पर वह कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं।
इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान सीबीआइ कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय(ED) से सत्येंद्र जैन को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेश करने के लिए कहा था, क्योंकि वह अस्पताल भर्ती हैं। पेशी के दौरान कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी।