पटना

सीवान में शनिवार एवं रविवार को बंद रहेंगे सभी दुकाने एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान


सीवान। सरकार के विशेष सचिव गृह विभाग बिहार के आदेश द्वारा प्राप्त निदेश एवं कोरोना पोजिटीव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर तथा  28 अप्रैल को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 15 मई तक सम्पूर्ण जिला में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सभी दुकाने एवं व्यपारिक  व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतया बन्द रहेगा।

सीवान जिला अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर संक्रमण के मामले को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिला दंडाधिकारी, अमित कुमार पाण्डेय, सीवान दं०प्र०सं० की धारा 144 के अधीन 15 मई तक के लिए समुदाय के जीवन  स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त यह आदेश निर्गत किया है।

आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सभी दूकानें एवं व्यापारिक , व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे। उक्त अवधि में केवल दवा, दूध, रसद सामग्री, फल, सब्जी, अंडा, मीट आदि एवं विनिर्माण सामग्री की दुकानों, मेडिकल इन्ट्रूमेंट से संबंधित दुकान, गैरेज एवं मोटर पार्टस की दुकानें 4:00 बजे अप तक तथा रेस्टोरेंट एवं भोजनालय 9:00 बजे रात्रि तक केवल टेक अवे होम डिलीवरी होगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के साथ खुलने की अनुमति रहेगी।

साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के साथ, खुलने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण जिला में कटेनमेंट जोन के भीतर उपर्युक्त  अंकित गतिविधियों को छोड़कर सभी दुकाने एवं व्यापारिक , व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेगी तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वहन का परिचालन भौ प्रतिबंधित रहेगा।

अनुमण्डल पदा, सीवान सदर ,महाराजगंज , अनुमण्डल पुलिस पदा०, सीवान, महाराजगंज,जिला परिवहन पदा० सीवान ,कार्यपालक पदा० नगर परिषद् सीवान, सभी प्र०वि०पदा०, सभी अंचलाधिकारी , सभी थानाध्यक्ष को पालन करने का निर्देश दिया गया है। वहीउपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5150 एवं मा०द०वि० की धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।