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कोर्ट से सीधे जेल जाएगी आजम खान की फैमिली, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में तीनों को 7-7 साल की सजा


रामपुर। बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक आदेश सुनाते हुए आजम खान, उनकी पत्नी तंंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीनों को कोर्ट से सीधे आज ही जेल भेजा जाएगा। 

कोर्ट ने इसी मामले में दोनों पक्षों को सुनने का बाद अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान, पत्नी तंजिमा और बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार दिया था। हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते कोर्ट में आज सुबह से ही पुलिस का सख्त पहरा था। बताते चलें कि र्तमान में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खां उनकी पत्नी और बेटा अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

यह है मामला

आजम खां के परिवार के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप था कि आजम खां ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है। इस मुकदमे में आजम खां के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा भी नामजद हैं।