नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को पूरी जानकारी साझा न करने पर फटकार लगाई। इस बीच मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI DY Chandrachud) डीवाई चंद्रचूड़ एक वरिष्ठ वकील की बात से खासा नाराज हो गए और उनपर भड़क गए।
दरअसल, वकील ने कोर्ट को चुनावी बॉन्ड के फैसले पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी। बता दें कि शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई से 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड्स की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है।
वकील को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अदीश सी अग्रवाल ने पत्र लिखकर शीर्ष अदालत से चुनावी बांड विवरण के खुलासे पर फैसले की स्वत: समीक्षा की मांग की थी। इसपर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,
एक वरिष्ठ वकील होने के अलावा, आप एससीबीए के अध्यक्ष हैं। आप प्रक्रिया जानते हैं। ये सभी चीजें एक पब्लिसिटी स्टंट है और हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। सीजेआई ने आगे कहा कि आप मुझे और कुछ बोलने पर मजबूर न करें, वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा।
सॉलिसिटर जनरल ने बनाई दूरी
हालांकि, वकील की बात से सॉलिसिटर जनरल मेहता दूरी बनाते दिखे। उन्होंने कहा कि अग्रवाल ने जो लिखा है, उससे मैं खुद को पूरी तरह अलग करता हूं। यह पूरी तरह से अनुचित और गलत सलाह है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया ये निर्देश
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आज अधूरी जानकारी देने के लिए एसबीआई को फटकार लगाई और चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबरों का खुलासा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च तक सारी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि बैंक चुनिंदा जानकारी साझा नहीं कर सकता है। पीठ ने इसी के साथ बैंक को आदेश दिया कि वो एक हलफनामा भी दायर करे, जिसमें यह बताया गया हो कि उसने सारी जानकारी साझा कर दी है।