पटना, । बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस मामले में अब 14 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 80 प्रतिशत काम हो गया है तो 90 प्रतिशत हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? तत्काल रोक की जरूरत क्या है?
बता दें कि पटना हाइकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना को मंजूरी दी थी। पटना हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुपीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुपीम कोर्ट ने दायर याचिका पर ही सुनवाई करते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार, हाई कोर्ट के फैसले को एनजीओ ‘एक सोच एक प्रयास’ ने चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मामले को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की पीठ के समक्ष सात अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।