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Pakistan इमरान खान को जेल में मिल रहीं बी-क्लास सुविधाएं वकीलों से मिलने की भी इजाजत नहीं


पाकिस्तान, । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चेयरमैन इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अटक जेल में बंद हैं। अब उनकी पार्टी पीटीआई ने आरोप लगाया है कि जेल में खान को बी-क्लास की सुविधाएं दी जा रही हैं।

पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक, इमरान खान के वकील ने आरोप लगाया कि पीटीआई अध्यक्ष को वकीलों से भी मिलने नहीं दिया गया। डॉन ने बताया है कि इमरान खान को अटक जेल में स्थानांतरित करने की योजना के बारे में जेल अधिकारियों को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया था। वे उम्मीद कर रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री को अदियाला जेल ले जाया जाएगा, लेकिन उन्हें योजना में बदलाव के बारे में तब पता चला जब पीटीआई अध्यक्ष को अटक जेल से बाहर लाया गया।

इमरान को कपड़े-खाना देना चाहती है टीम

कानूनी मामलों पर इमरान खान के सहयोगी नईम हैदर पंजोथा ने बताया कि जेल को उनके वकीलों या स्थानीय लोगों के लिए नो एंट्री क्षेत्र में बदल दिया गया है। कानूनी टीम ने कहा कि वे इमरान खान से संपर्क करके उन्हें कपड़े, खाना और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराना चाहते थे और उनके हस्ताक्षर भी लेना चाहते थे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने पीटीआई अध्यक्ष के साथ बैठक की अनुमति नहीं दी और वकीलों को पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के लिए सोमवार को वापस आने को कहा।

 

जेल प्रशासन का इमरान खान से मुलाकात करने पर रोक

एक वकील ने कहा, हमने अधिकारियों से कहा कि कई आवेदनों को आगे बढ़ाने और कोर्ट के विभिन्न आदेशों को चुनौती देने के लिए हमें पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ-साथ इमरान खान के हस्ताक्षर किए गए दस्तावेजों की भी जरूरत है। डॉन के मुताबिक, पीटीआई के प्रवक्ता रऊफ हसन ने कहा कि कानूनी टीम को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि जेल प्रशासन ने सीधे तौर पर मुलाकात की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

 

ये सुविधाएं दी जा रही हैं

जेल अधिकारी ने कहा, “बी-क्लास के तहत, पीटीआई अध्यक्ष अपनी बैरक में बाथरूम की सुविधा के अलावा किताबें, पसंद के समाचार पत्र, एक मेज, एक कुर्सी, एक 21 इंच का टेलीविजन, एक गद्दा, कपड़े और जेल का खाना पाने का हकदार हैं।” हालांकि उन्हें बाहर से खाना लाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा इमरान खान को स्वच्छता और धुलाई सुविधाओं के अलावा, बिजली आपूर्ति निलंबित होने की स्थिति में लैंप लाने की इजाजत दी गई है।