रांची, । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में सोमवार को कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंध/छूट के संदर्भ में बैठक आयोजित की गई। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह निर्णय 15 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे। इसे झारखंड सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
- यह निर्णय लिए गए हैं
सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 15 जनवरी 2022 तक पूर्णत: बंद रहेंगे।
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे परंतु इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे।
- आगामी 15 जनवरी 2022 तक सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
- रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे बाकी सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।
- आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोग शामिल हो सकेंगे।
- इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे।
- सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा।
सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए : हेमंत सोरेन
बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए।