जज ने पीड़ित को सरकारी सहायता का दिया निर्देश
बिहारशरीफ (आससे)। किशोर न्याय परिषद् ने बच्चों के हित को देखते हुए एक किशोर को जहां रिहा कर दिया, वहीं सरकारी योजना का लाभ देने का आदेश भी दिया है। किशोर न्याय परिषद् के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्रा ने मंगलवार को सारे थाना की पुलिस द्वारा शराब तस्करी के मामले में पकड़े गये किशोर को रिहा किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शराब तस्करी के मामले में उक्त किशोर को पकड़कर सारे थाना पुलिस किशोर न्याय परिषद् को कोर्ट में पेश किया था।
पूछताछ में किशोर ने अपराध स्वीकार किया और बताया कि उसकी चार छोटी बहन तथा बूढ़ी दादी है। पिता शराब पीकर नशे में रहता है। मां की मौत हो चुकी है। घर की हालत खराब है। इसी सब को लेकर छोटी बहनों और बूढ़ी दादी का पेट पालने के लिए मजदूरी करने निकला। जब कोई काम नहीं मिला तो उसकी मुलाकात एक शराब तस्कर से हुई।
इसी क्रम में वह शराब लेकर एक व्यक्ति के साथ बाइक से जा रहा था, जिसके लिए उसे 100 रुपया दिया गया और इसी बीच वह पुलिस के पकड़ में आ गया। पुलिस ने भी किशोर के कथन का समर्थन करते हुए रिपोर्ट सौंपा था। इसके साथ ही विधि परिवीक्षा पदाधिकारी ने बच्चे की घर की माली हालत की पुष्टि की।
किशोर ने जज से कहा कि जेल मत भेजिये अन्यथा उसकी छोटी बहन और बूढ़ी दादी का कोई पालनहार नहीं बचेगा। इस पर जज ने उक्त फैसला सुनाया। साथ ही जिला बाल कल्याण के नोडल पुलिस पदाधिकारी को न्यायिक आदेश का पालन करते हुए उक्त किशोर को सरकारी योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। अस्थावां के बीडीओ, सीओ, पंचायत के मुखिया तथा वार्ड सदस्य को राशन-पानी का इंतजाम करने को कहा।