संबंधित पदाधिकारियों के साथ ही मान्यताप्राप्त दल के प्रतिनिधियों ने भी लिया हिस्सा
बिहारशरीफ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में एक नवंबर से 30 नवंबर तक पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावा-आपत्ति बीएलओ को दिया जा सकता है। साथ हीं संबंधित प्रखंड कार्यालय से सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को भी दावा आपत्ति उपलब्ध कराया जा सकता है।
निर्वाचक सूची प्रेक्षक सह आयुक्त पटना प्रमंडल द्वारा 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित निर्धारित समीक्षात्मक बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग से की गयी, जिसमें सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया।
बैठक में निर्देश दिया गया कि कोई भी अहर्ता प्राप्त नागरिक का पंजीकरण छूटे नहीं। विशेष कर अविवाहित महिला तथा युवा की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस दिशा में सभी निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी के तरफ से उनके क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज में कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ हीं मित्र मतदाताओं का नाम निर्वाचक सूची से विलोपित करने का भी निर्देश दिया गया।
दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं पर विशेष ध्यान देते हुए विलोपित की कार्रवाई करने को कहा गया। इरोनेक द्वारा जारी सूची के अतिरिक्त अगर जनप्रतिनिधि या अन्य द्वारा शिकायत प्राप्त होती है तो तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। 21 नवंबर को विशेष पुनरीक्षण अभियान दिवस के दौरान सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी को अपने-अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर दावा-आपत्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।