पटना

मुजफ्फरपुर: मंदिर और मठ की संपत्ति राष्ट्र की, इनके संरक्षण और संवर्धन का दायित्व सरकार पर : मंत्री 


मंदिर, मठ व धर्मशाला की संख्या और स्थिति से संबंधित जानकारी 15 दिनों में उपलब्ध कराने का दिया निर्देश 

मुजफ्फरपुर। मंदिर और मठ की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है़। इसका संरक्षण और संवर्धन सरकार का दायित्व है। इसके संरक्षण और संवर्धन के बाबत सभी अंचलाधिकारी और राजस्व से सम्बंधित सभी वरीय पदाधिकारी गंभीरता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उक्त बात  मंत्री, गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग बिहार सरकार , प्रमोद कुमार ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।

गन्ना  मंत्री ने समाहरणालय सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ,जिलाधिकारी प्रणव कुमार, मुजफ्फरपुर एवं शिवहर जिला के अपर समाहर्ता-राजस्व, डीसीएलआर, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों के साथ धार्मिक न्यास की परिसंपत्तियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की।

मंत्री ने उपस्थित अंचल अधिकारियों एवं राजस्व से संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मंदिर, मठ व धर्मशाला की संख्या, उसकी अद्धतन स्थिति, इन परिसंपत्तियों के अधीन भूमि का वास्तविक आंकड़ा इत्यादि से सम्बंधित विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि इसे लेकर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी एवं संबंधित वरीय पदाधिकारी धार्मिक न्यास की परिसंपत्तियों के संरक्षण एवं संवर्धन के मद्देनजर कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी तरह गंभीरता बरतें। उन्होंने कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन 1950 में हुआ था। मंदिर मठ व धर्मशाला संबंधित भूमि का कोई लिखित लेखा-जोखा उपलब्ध ना होने के कारण तमाम तरह के विवादों से एवं कठिनाइयों से दो-चार होना पड़ता है।

कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड ने फैसला लिया कि राज्य के सभी जिलों में भूमि का सर्वे कर उसे पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। मंदिर,मठ एवं धर्मशाला की परिसंपत्तियो को भी इस सर्वे में अंकित किया जाना है। इसके लिए हर जिले मे एक नोडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर ऐसे सभी भूमि को चिन्हित किया जाना है।

मठ, मन्दिर, मस्जिद की भूमि को चिन्हित कर ये दर्शाना है कि उस भूमि की वर्तमान स्थिति, भूमि पर अतिक्रमण, वाद का मामला, भूमि पर अवैध कब्जा, इत्यादि विषयों को निर्धारित कर धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा अपना पोर्टल बना कर उन भूमियों को, पोर्टल मे अंकित करना है। जिलों में अपर समाहर्ता, राजस्व को बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों की जांच-पड़ताल के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन को चिन्हित कर जहां जमीन अतिक्रमण की शिकार है वहां उसे अतिक्रमन मुक्त करवाया जाएगा। कहा कि उक्त जमीन को अगर अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया है तो उसका भी सेल डीड रद्द करवाया जाएगा।

बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व राजेश कुमार के द्वारा जानकारी दी गई कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत 111 मंदिर /ठाकुरबारी, 64 मठ और 12 धर्मशाला (ट्रस्ट) है। उन्होंने उक्त परिसंपत्तियों से संबंधित चारदीवारी निर्माण की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। निर्देश दिया गया  कि मुजफ्फरपुर जिला व शिवहर जिला से संबंधित मंदिर, मठ व धर्मशाला की संपत्तियों का विस्तृत  प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में विधि विभाग के विशेष सचिव ,धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्य, बाबा गरीब नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन अपर समाहर्ता राजस्व ,राजेश कुमार के द्वारा किया गया।