हाजीपुर (आससे)। एक दिन में व्यवहार न्ययालय के तीन कोर्ट ने शनिवार को तीन अलग-अलग मामलों में 9 लोगो को आजीवन कारावास और तीन को तीन साल एव 5 साल का ससश्रम करावास के साथ अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। जिसमे महुआ थाना क्षेत्र के विलंदपुर गांव तीन वर्ष पूर्व सगे चचा ने दो मासूम भतीजे की धारधार हथियार से हत्या की गई थी। इस संबंध में जिला लोक अभियोजक वीरेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि महुआ थाना क्षेत्र के विलंदपुर गांव में दो मासूम बच्चों की चाकू से गला रेतकर नृशंस हत्या के मामले में आरोपी जसवंत कुमार उर्फ बबलू को आजीवन कारावास एव दस हजार रुपय की सजा सुनाई गयी है। एडीजे दुतीय आशुतोष कुमार राय ने सुनायी गयी है।
उन्होंने बताया कि महुआ थाना क्षेत्र के बिलंदपुर गांव के प्रमोद कुमार सिंह के पुत्र आरूष राज तथा उत्कर्ष कुमार को चाकू से गला रेत कर उसके सगे चाचा जसवंत कुमार उर्फ बबलू ने 23 अप्रैल 2019 को दोनों बच्चों को कैरमबोर्ड खेलने बहाने तेजधार हथियार से जख्मी कर दिया। दोनों जख्मी को पारस अस्पताल पटना ले जाया गया था जहां पारस अस्पताल के परिसर में पहुंचे ही आरुष राज की मौत हो गयी, जबकि उत्कर्ष की इलाज के दौरान मौत हो गई इस घटना को लेकर मृतक के दादा ने प्राथमिकी महुआ थाना में दर्ज कराई थी इसी मामले में जसवंत कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपय का अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
वही दूसरी ओर एडीजे 12 घनश्याम सिंह ने गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया गांव में बाइक से धक्का लगने को लेकर हत्या एव जानलेवा हमला के मामले तीन लोगों को आजीवन कारावास एव 50-50 हजार अर्थ दंड एक को पाच बर्ष की कारावास, तथा दो को तीन को 3-3 वर्ष एव दो दो हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। जिला लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने जानकारी देते हुय बताया कि गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया गांव में प्रदीप राय के भतीजा गंगा राय, मुनेश्वरा राय ने बाइक से धक्का मारकर पूरी तरह जख्मी कर दिया उसको बचाने में रामसागर राय को पेट में हसुआ पेशकर हत्या की गई थी।
इस घटना में जोगीरा राय, अमरजीत राय राम प्रसाद राय लाल बहादुर को भी जख्मी कर दिया गया था इसी मामले में लोक अभियोजक द्वारा कराए गए साक्ष्यों के प्रति परीक्षण में मुनेश्वर राय कामता राय भुनेश्वर राय दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। वही योगेश्वर राय को 5 वर्ष का सश्रम कारावास 40 हजार एवं लालकृष्ण राय तथा 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वही एडीजे वन उदावंत कुमार ने गोली मारकर हत्या एवं जानलेवा हमला के मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास तथा 35-35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने बताया कि 18 मई 2006 को रामेश्वर राय पंचायत चुनाव में उम्मीदवार थे तथा अपने दरवाजे पर समर्थकों एवं परिवार के लोगों के साथ चुनावी चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही मोहन राय अपने अन्य साथियों के साथ वहां आकर भीड़ जुटाने को लेकर हल्ला गुल्ला करने लगा। इसी बीच रामेश्वर राय का लडक़ा शत्रुघ्न राय घर से बाहर निकला की इन लोगों ने उसे गोली मार दी जिसके कारण उसकी मौत हो गई तथा अन्य लोग घायल हो गए।
इस मामले में अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार तथा सूचक के वकील भोला प्रसाद सिंह एवं विक्रम कुमार द्वारा कराए गए 10 साक्ष्यों के गवाही के बाद 8 अप्रैल को मोहन राय गंगा राय बिरहा रॉय भुनेश्वर राय तथा सुरेश राय दोषी करार किया गया था। इसी मामले में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद इन पांचों को आजीवन कारावास तथा 35-35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।