नई दिल्ली, । देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कम होने के साथ ही सरकार ने पाबंदियों में ढिलाइ देनी शुरू की है। समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 14 फरवरी से देश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए कोविड-19 दिशानिर्देश (Guidelines for International Passengers) जारी किए हैं। नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार अब विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्टों पर कोविड-19 जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सात दिनों की अनिवार्य आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं होगी।
केंद्र सरकार (Government of India) की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सभी यात्री आगमन के बाद 14 दिनों तक खुद अपने स्वास्थ्य की मानीटरिंग करेंगे। यदि यात्रियों में स्व-स्वास्थ्य की निगरानी के दौरान कोविड-19 के संकेत नजर आते हैं तो वे तुरंत आइसोलेट हो जाएंगे। साथ ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को रिपोर्ट करेंगे या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (1075)/राज्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) की ओर से जारी गाइडलाइंस 14 फरवरी से प्रभावी होगी।