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आचार संहिता उल्लंघन मामले में विधायक अब्बास अंसारी की 28 जून को होगी पेशी MP-MLA कोर्ट में हुई सुनवाई


मऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी द्वारा विजय जुलूस निकाल कर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गुरुवार को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी की अदालत में पेशी हुई।

 

वीडियो कांफ्रेंसिंग से कासगंज जेल में निरुद्ध विधायक अब्बास अंसारी को पेश किया गया। इस दौरान विधायक अब्बास अंसारी व अन्य आरोपितों के अधिवक्ताओं ने मामले के संज्ञान पर बहस कर अपना तर्क रखा, वहीं अभियोजन की तरफ से एसपीओ ने अपना पक्ष रखा।

न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए अगली पेशी के लिए 28 जून की तारीख नियत कर दी। इसमें उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामले का संज्ञान लेते हुए नए सिरे से सुनवाई की प्रकिया शुरू हो गई है।

उमर अंसारी के खिलाफ समाप्त हुआ वारंट का आदेश

शहर कोतवाली के अपराध संख्या 95/22 आचार संहिता उल्लंघन मामले में चार्जशीट धारा 188/171 एफ में दाखिल किया गया है जबकि न्यायालय द्वारा धारा 188/171 एच में संज्ञान लेकर आरोपितगण को सम्मन जारी किया गया था।

अब इस मामले में न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामले का संज्ञान लेते हुए नया आदेश पारित करना होगा। इसके कारण इस मामले की सभी पिछली कार्रवाई शून्य हो गईं तथा इस मामले में विधायक के छोटे भाई उमर अंसारी के विरुद्ध वारंट का आदेश भी स्वत: समाप्त हो गया है।