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आयकर रिटर्न में अब एक भूल का चुकाना पड़ेगा प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना,


कानपुर, । किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर छूट जाना मानवीय चूक होती है लेकिन आयकर विभाग इसे जानबूझ कर किया गया कृत्य मानता है, इसीलिए वह इस पर अर्थदंड लगाता है। अब आयकर विभाग इस अर्थदंड को रोज के हिसाब से पांच गुना बढ़ाने जा रहा है। बजट में इसे प्रस्तावित कर दिया गया है और एक अप्रैल से इसे लागू किया जाना है।

कारोबार की भागदौड़, हिसाब का मिलान और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) व आयकर के रिटर्न को भरने की चिंता के बीच हस्ताक्षर का छूट जाना सामान्य सी बात है। कई बार कारोबारी से खुद जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने में छूट हो जाती है, कभी पेज आपस में चिपक जाने की वजह से हस्ताक्षर छूट जाते हैं। अधिकांश सरकारी विभागों में इस चूक पर हस्ताक्षर करने वालों को दोबारा बुलाकर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं लेकिन आयकर विभाग इसके लिए करदाता के ऊपर 100 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड लगाता था।