(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बिहार लोक सेवा आयोग से बहाली मामले में उच्च माध्यमिक शिक्षक कोर्ट जायेंगे। यह फैसला राज्यस्तरीय स्नातकोत्तर प्लसटू शिक्षक संगठन की रविवार को हुई आम सभा में लिया गया। आम सभा-सह-सेमिनार का आयोजन रविवार को यहां बीएन कॉलेज सभागार में हुआ। इसमें राजकीय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों के उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हुए।
संगठन के प्रदेश महासचिव डॉ. कृतंजय ने कहा कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित फैसले को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी जायेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पेटीशनर बनाने का सर्वसम्मति से निर्णय आम सभा में लिया गया। उन्होंने कहा कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से अनुभव प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों को ही प्रोन्नति या परीक्षा से प्रधानाध्यापक बनाया जाना चाहिये।
आम सभा में पारित प्रस्ताव के जरिये उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापकों की बहाली में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए दो वर्ष के अनुभव का प्रावधान करने के साथ ही कम्प्यूटर शिक्षकों को भी प्रधानाध्यापक बहाली प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की गयी। इसके साथ ही पंद्रह प्रतिशत बढ़े हुए वेतन के भुगतान की भी मांग की गयी।