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गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू को दूसरे मामले में भी मिली जमानत


  • नई दिल्‍ली: गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा के आरोपी अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू को सोमवार को दिल्ली में तीस हजारी अदालत ने उनके खिलाफ दूसरे मामले में जमानत दे दी है।

सिद्धू को 9 फरवरी को लाल किले की हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 26 जनवरी को तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान किसी अन्य मामले में गिरफ्तार न किए जाने पर वह रिहा है।

अपने जमानत आदेश में अदालत ने कहा कि सिद्धू के “वर्तमान मामले में और अधिक अव्यवस्था का कोई परिणाम नहीं होगा, इसलिए उसको जेल में रखना अनुचित होगा।” सिद्धू को 25000 रुपये के निजी बांड पर जमानत दी गई है। जमानत देते समय अदालत ने उल्लेख किया कि सिद्धू को पहले ही 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया था और लगभग 70 दिनों तक हिरासत में रहा।

जमानत के बाद रिपब्लिक डे हिंसा के सिलसिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर सिद्धू को उसी दिन फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।

पहले मामले में जमानत देते हुए दिल्ली की अदालत ने तब कहा था कि आरोपी सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज्यादातर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो रिकॉर्डिंग हैं। विशेष जज नीलोफर आबिदा परवीन ने 30,000 के निजी मुचलके और दो जमानती के साथ उसको जमानत दी।