गया। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में कोरोना संक्रमण के प्रसार की जिलावार समीक्षा के उपरांत संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जो 15 मई, 2021 तक लागू हैं।
गृह सचिव, भारत सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्ररलय, भारत सरकार द्वारा निर्गत इंप्लीमेंटेशन फ्रेममवर्क आफ कम्युनिटी कंटेंटमेंट लार्ज कंटेंटमेंट एरिया के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार स्थिति के आकलन के आधार पर कोरोना की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय कर सकती है। राज्य में पाजिटिविटी की दर पिछले 1 सप्ताह से निरंतर 10 प्रतिशत से अधिाक बनी हुई है। उपरोक्त प्रतिबंधों के बावजूद भी संक्रमणकी स्थिति गंभीर है।
वर्तमान में वायुयान एवं ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। उनसे संबद्ध यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहनों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाना बाध्यकारी होगा। इस तरह के प्रतिबंधों के लगाने से आमजन, विशेषकर श्रमिक, गरीब तबके के परिवार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए उन्हें भी राहत पहुंचाना उचित होगा। उपर्युक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 4 मई, 2021 की आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में 5 मई से 15 मई, 2021 तक निम्न प्रतिबंध लगाने एवं उससे संबंधित अग्रेतर कार्रवाईयों को करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा आज लिए गए निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी, गया द्वारा वीडियो कान्फ़्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद को निदेश दिया गया है कि वे सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में आज से क्षेत्र में रहकर लाकडाउन का पूरे सख्ती के साथ अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।’ इस 10 दिनों में अपने अपने क्षेत्र में सख्ती बरतते हुए कोरोना संक्रमण को कम करने में कार्रवाई करें।
उन्होंने निर्देश दिया कि लाकडाउन से संबंधित माइकिंग कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निदेश दिया कि संबंधित पदाधिकारी अपने क्षेत्रन्तर्गत शहरी क्षेत्रों प्रखंड मुख्यालय में सेक्टर बनाते हुए लाकडाउन का पालन सुनिश्चित करायेंगे। सरकार द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में 5-05-2021 से 3 स्थानों पर सामुदायिक किचन की व्यवस्था’ प्रारम्भ की गई है, जो इस प्रकार है- जिला स्कूल, गया, संवास सदन समिति, विष्णुपद, गया एवं ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालय, डेल्हा है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 5 मुक्तिरथ तैयार हैं, जिसे प्रति अनुमण्डल 01-01 तथा गया नगर क्षेत्र के लिए 1 मुक्तिरथ आवंटित किया गया है।
जिला पदाधिकारी द्वारा कल कोविड-19 से संबंधित सभी कोषांगों के पदाधिाकारियों के साथ बैठक करते हुए कोषांगों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा उनकी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस उपाधीक्षक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि लाकडाउन का अनुपालन पूरी कड़ाई के साथ कराएंगे। जो भी पुलिसकर्मी अब तक कोरोना से बचाव का टीका नहीं लिए हैं, वे टीका अवश्य लगवा ले।
उन्होंने निर्देश दिया कि हाट बाजार पर भीड़ नहीं होने दे तथा बाजार हाट निर्धारित अवधि में ही लगे तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। सभी पुलिस पदाधिकारी पुलिस कर्मी कोरोना संक्रमण के खतरों से सुरक्षित रहने हेतु डबल मास्क अवश्य लगाएंगे। पिछले वर्ष की तरह उससे अच्छी तरह लाकडाउन का अनुपालन करावें, स्वयं को सुरक्षित रखते हुए कोरोना की लड़ाई लड़े।
राज्य सरकार द्वारा आज लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू किये गए हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं ’अपवाद स्वरूप आवश्यक सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधिात वित्त विभाग के कार्यालय, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।
दुकाने, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अपवाद स्वरूप बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान। औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य। ई कामर्स एवं कूरियर सर्विस से जुड़ी सारी गतिविधियां। कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्राडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधिात गतिविधियां। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान।
आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी मांस-मछली दूध पीडीएस की दुकाने प्रातः 7 बजे से पूर्वाहन 11 बजे तक। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं। निजी सुरक्षा सेवाएं। ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम घूम कर बिक्री कर सकते हैं। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पशु स्वास्थ्य सहित, उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां-सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गोंपर अनावश्यक आवागमन पैदल सहित पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा।’ सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी की यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य परियोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन। अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन। वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत है। सभी प्रकार के माल वाहक वाहन। कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन। अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्योंको जाने वाले निजी वाहन।
सभी स्कूल कालेज कोचिंग संस्थान ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकारके विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। रेस्टोरेंट्स एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेक होम के आधारपर कार्यरत रह सकते हैं। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।
सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनसमारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हाल, शापिंग माल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।
विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किंतु इनमें डीजे एवं बारात की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थानाको कमसे कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। वाहन पास के लिए ई पास की सुविधा दी गई है। जिसके लिंक https://qrgo-page-link/wtmHD है।