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चुनाव के लिए 20 हजार सुरक्षाकर्मियों की मांग, 100 मिलियन PKR के बजट आवंटन पर हुई चर्चा


कराची। कराची शहर के पुलिस प्रमुख खादिम रिंद ने प्रांतीय अंतरिम सरकार को सूचित किया कि उन्हें चुनाव संबंधी खर्चों के लिए 100 मिलियन PKR की जरूरत होगी। साथ ही, ड्यूटी पर तैनात सैन्य कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए 20,000 से अधिक कर्मियों की जरूरत होगी। इस बात की जानकारी डॉन न्यूज की ओर से शुक्रवार को दी गई है।

शहर के एक पुलिस प्रवक्ता के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 फरवरी, 2024 के आम चुनावों की व्यवस्था की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक में, सिंध सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न पुलिस इकाइयों के जोनल DIG ने सुरक्षा उपायों, पर्याप्त जनशक्ति, चुनाव के लिए बजट आवंटन के बारे में चर्चा की।

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मांगा बजट

पुलिस प्रमुख ने शहर के शीर्ष नौकरशाहों और प्रांतीय नौकरशाही से अतिरिक्त जनशक्ति की मांग की है। मतदान के दौरान सुरक्षा ड्यूटी करने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए बजट प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया और कहा गया कि उस उद्देश्य के लिए  100 मिलियन PKR की आवश्यकता होगी।

पुलिस अधिकारियों ने सरकार से जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए उत्पाद शुल्क विभाग, अतिक्रमण विरोधी सेल और अन्य विभागों से कर्मियों को उपलब्ध कराने के लिए कहा, क्योंकि चुनावों के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 45,000 जनशक्ति की आवश्यकता होगी।

सुरक्षा योजना बनाने का निर्देश जारी

शहर पुलिस प्रमुख ने जोनल DIG और SSP को सुरक्षा योजना बनाने का निर्देश दिया है। रिंद ने कहा कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अचूक सुरक्षा मुहैया कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इससे पहले आज, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने शुक्रवार रात को 8 फरवरी, 2024 को होने वाले आम चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया है।

19 दिसंबर से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया

मतदान प्रक्रिया 19 दिसंबर को शुरू होगी, उस दौरान रिटर्निंग अधिकारी एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे, जबकि ECP RO और जिला रिटर्निंग अधिकारियों (DRO) के लिए एक बार फिर ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम राष्ट्रीय और पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की चार प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और गैर-मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर आयोजित की जाएगी।

लाहौर हाई कोर्ट ने की सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना

गौरतलब है कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के के बाद देर रात चुनाव कार्यक्रम जारी किया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हुए लाहौर उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए कार्यकारी शाखा से RO और DRO की नियुक्ति के लिए आयोग की अधिसूचना को निलंबित कर दिया है।