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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत ने दी दो नई तारीख, जानें सोमवार की पूरी कार्रवाई


वाराणसी, : वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में आज सोमवार को कई प्रमुख मामलों की सुनवाई हुई। वहीं एक मामले में दोनों पक्षों की ओर से जिरह पूरी होने के बाद उस मामले में अदालत का आदेश की उम्मीद थी। पहला मामला ज्ञानवापी परिसर में नियमित दर्शन पूजन करने की मांग का है और दूसरे मामले में अखिलेश और ओवैसी के ज्ञानवापी पर विवादित बोल पर एमपी- एमएलए कोर्ट में वाद पर अदालत का आदेश आने की उम्‍मीद जताई जा रही थी। वहीं तीसरा मामला उर्स के आयोजन का भी था। वहीं एक अन्‍य वाद में दोबारा एडवोकेट कमिश्‍नर की कार्रवाई की मांग पर भी सुनवाई थी। 

अदालत ने दी दो नई तारीख : ज्ञानवापी परिसर में शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन व एक बार और एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही व अन्य मांगों को लेकर राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की ओर से जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दाखिल मुकदमे में मंदिर पक्ष ने रखी अपनी बात। मामले में पक्षकार बनने के लिए दिए गए आठ में से पांच प्रार्थनापत्र निरस्त हुए। अब 21 अक्टूबर को  अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर में कब्रों की मौजूदगी का जिक्र करते हुए उर्स की मांग करने वाले प्रार्थना पत्र पर वादी के वकील के बीमार पड़ जाने की वजह से सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए अदालत ने अगली तिथि 11 नवंबर नियत की है।

आज इन प्रमुख मामलों की सुनवाई

राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की ओर से जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल मुकदमे की सुनवाई होगी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में एक बार फिर एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए मंदिर पक्ष की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो सकती है। इसके साथ ही पक्षकार बनने के लिए दाखिल प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद आदेश आने की उम्मीद थी।

वहीं ज्ञानवापी परिसर में कब्रों का जिक्र करते हुए उर्स, चादर, गागर समेत अन्य धार्मिक कार्यों की मांग करने वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। लोहता के मुख्तार अहमद समेत अन्य चार लोगों की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र की सुनवाई सिविल जज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई। इसमें प्रतिवादी पक्ष अंजुमन व प्रशासन की ओर से जवाब दाखिल करना था।

ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी करने और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दाखिल मामले की सुनवाई एसीजेएम पंचम एमपी/एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में होगी। अदालत ने पोषणीयता (मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं) पर सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रखा था।

नियमित दर्शन पूजन की मांग

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में माता शृंगार गौरी के नियमित दर्शन- पूजन सहित अन्य मांगों को लेकर राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की ओर से जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दाखिल मुकदमे की सुनवाई सोमवार की दोपहर बाद होनी है। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मंदिर पक्ष मांग को वाराणसी की अदालत द्वारा खारिज करने के बाद मूल वाद यानी शृंगार गौरी के नियमित दर्शन- पूजन पर सुनवाई हुई।

ऐसे में इस प्रकरण को लेकर अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से मांग के संदर्भ में अदालत के शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज करने के बाद अब परिसर में दर्शन पूजन किए जाने को लेकर अपना पक्ष रखा है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी अदालत में अपना पक्ष रख रही है। यह इस प्रकरण का मूल वाद होने से इस मामले में सभी पक्षों की ओर से तैयारियां शुरू से ही की जा रही थीं। सोमवार की दोपहर बाद इस मामले में अदालत ने दोनों ही पक्षों को सुना।

विवादित बोल पर अदालत के आदेश का इंतजार

ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी करने और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दाखिल मामले की सुनवाई भी एसीजेएम पंचम एमपी- एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में दोपहर बाद होगी। इस मामले में अदालत ने ग्राह्यता (मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं) पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रखा है। सोमवार को इस मामले में आदेश आने की संभावना जताई जा रही थी।