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दिल्ली दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पाने वाले तीन छात्र कार्यकर्ताओं को जारी किया नोटिस


  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों पर कहा, आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए को पढ़ना महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके पूरे भारत पर असर हो सकते हैं.

दिल्ली दंगा मामले में तीन आरोपियों की जमानत के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ पुलिस की अपील पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जमानत पाने वाले तीन छात्र कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तीन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों को मिसाल के तौर पर दूसरे मामलों में ऐसी ही राहत पाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. उन्हें बाहर रहने दीजिए. लेकिन फैसले पर रोक लगना चाहिए. असहमति और विरोध का मतलब लोगों की जान लेना नहीं होता. इस तरह से तो जिस महिला ने पूर्व प्रधानमंत्री को धमाके में उड़ा दिया, वह भी विरोध कर रही थी. हाईकोर्ट ने यूएपीए को एक तरह से असंवैधानिक कह दिया है. दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 घायल हुए. अब हाईकोर्ट कहता है कि यूएपीए नहीं लगेगा.’

जवाब में एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, ‘मैं सहमत हूं कि व्यापक मुद्दे पर सुनवाई हो. लेकिन यह जमानत का मामला है.’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किन बेल के केस में हाईकोर्ट ने 100 पन्ने से ज्यादा का फैसला दे दिया है.