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दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपित खालिद सैफी की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब


नई दिल्ली । दिल्ली दंगा की साजिश रचने के मामले में आरोपित यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली दंगा-2020 की बड़ी साजिश रचने व गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपित सैफी ने जमानत देने से इन्कार करने के निचली अदालत के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

 

कड़कड़डूमा कोर्ट ने आठ अप्रैल को जमानत देने से इन्कार करते हुए सैफी की याचिका खारिज कर दी थी।सैफी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जान ने दलील दी कि सैफी का मामला अन्य आरोपितों से अलग है।जमानत की मांग करते हुए जान ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है जो अपने आप में एक साजिश का संकेत नहीं है।विरोध के अधिकार के मामले पर जान ने सैफी पर लगे आरोपों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सैफी ने नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।