पटना (आअसे)। पाक्सो ऐक्ट के विशेष जज अवधेश कुमार की अदालत द्वारा मंगलवार को १४ वर्षीय स्कूली छात्रा से स्कूल जाने के क्रम में छेड़छाड़ करने व रेप के प्रयास करने के मामले में ग्राम माधोपुर थाना बख्तियारपुर जिला पटना निवासी धीरज कुमार का भादवि की धारा ३५४ बी, ५०४ व ८ पाक्सो ऐकअ की धाराओं में दोषी पाते हुए ३ वर्ष का सश्रम कारावास व १० हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिया।
पाक्सो ऐक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चन्द्र प्रसाद ने इस मामले में कुल ६ गवाहों से गवाही करवाया। उन्होंने आगे बताया कि धीरज कुमार १४ वर्षीय छात्रा को स्कूल जाने के क्रम में हमेशा छेड़छाड़ करता था तथा दिनांक एक मार्च २०१९ को मध्य रात्री में पीडि़त के घर में घुसकर बलात्कार करने का प्रयास किया। छात्रा के शोर मचाने पर उसके माता-पिता के आ जाने के कारण आरोपी फरार हो गया। पीडि़ता के पिता की सूचना पर २ मार्च २०१९ को बख्तियारपुर थाने में काण्ड संख्या ७५/१९ दर्ज हुआ।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविन्द कुमार ने बताया कि अभियुक्त ३ मार्च २०१९ से लगातार जेल में बंद है तथा उसे जमानत नहीं मिली। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह मामला दिन प्रतिदिन सुनवाई पर चल रहा था तथा बचाव पक्ष ने इस मामले में एक गवाह पेश किया। अदालत ने अपने फैसले में अर्थदण्ड की राशि को पीडि़ता को देने का निर्देश दिया है।