पटना (विधि सं)। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पंचायत चुनाव में ईवीएम से वोटिंग पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग व केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कथित विवाद पर सुनवाई आगामी 6 अप्रैल तक के लिए टाला।
न्यायमूर्ति मोहित शाह की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों चुनाव आयोगों के अलावे राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को आपस में विचार कर समाधान निकालने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि इस बार बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम से कराने की तैयारी है, लेकिन पंचायत चुनाव में बड़ी तादाद में ईवीएम की अनुपलब्धता समस्या बन गई है। इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत के चुनाव आयोग के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है, लेकिन पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध नहीं होने के कारण अब चुनाव पर ही संकट खड़ा हो गया है।
पंचायत चुनाव मार्च से मई महीने के बीच 9 चरणों में होना है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक अभी तक भारत निर्वाचन आयोग से एनओसी प्राप्त नहीं हो पाया है। इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 6 अप्रैल को होगी।