नियुक्ति पर दिया गया सशर्त अनुमोदन वापस, रोस्टर का पालन नहीं करने व तय शर्तों के उल्लंघन का मामला
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य सरकार ने बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय के 44 शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति पर सशर्त अनुमोदन वापस ले लिया है। इससे संबंधित 44 शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो गयी है।
बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय के 44 शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति पर सशर्त अनुमोदन की वापसी का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। आदेश सरकार के उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। नियुक्ति में बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय द्वारा रोस्टर का पालन नहीं करने तथा तय शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से राज्य सरकार ने अपना सशर्त अनुमोदन वापस लिया है।
बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय के लिए 66 सृजित पदों के विरुद्ध 44 शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति को शिक्षा विभाग द्वारा 15 नवम्बर, 2019 को सशर्त अनुमोदित किया गया था। बाद में बहाली पर शिक्षा विभाग को शिकायत मिली। जांच के लिए समिति गठित की गयी। समिति ने जांच की। जांच के बाद इस मामले में इस मामले में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय से भी प्रतिवेदन मांगा।
जांच रिपोर्ट और विश्वविद्यालय से लिये गये प्रतिवेदन की शिक्षा विभाग द्वारा गहन समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्गत भर्ती के लिए 100 बिन्दु के आदर्श रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि तय शर्तों का विश्वविद्यालय द्वारा उल्लंघन किया गया है।
इसके मद्देनजर बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय के 44 शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति पर 15 नवम्बर, 2019 को दिया गया सशर्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है।