पटना

पटना: बॉयोलॉजी व मैथ के सहायक शिक्षकों को नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन


(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। माध्यमिक विद्यालयों में पुराने वेतनमान में नवनियुक्त जीवविज्ञान एवं गणित के सहायक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय एवं विशेष नियुक्ति नियमावली, 2013 के प्रावधानों के तहत जीवविज्ञान एवं गणित के नवनियुक्त सहायक शिक्षकों के पुरानी पेंशन योजना के लाभ की स्वीकृति के दावे को अस्वीकृत कर दिया है।

इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय सेवा बोर्ड से प्राप्त पैनल से विभाग द्वारा नियुक्ति की काररवाई नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा कई याचिकाएं दायर की गयी थी। उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिये जाने पर विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय में एलपीए दायर किया गया। एलपीए खारिज होने पर विभाग द्वारा एसएलपी दायर किया गया। उसमें पारित न्यायादेश के आलोक में जीवविज्ञान एवं गणित विषय के पैनल से वर्ष 2013 से वर्ष 2017 के बीच विशेष नियुक्ति नियमावली के तहत नियुक्ति की काररवाई की गयी।

इसके चलते आवेदकों की नियुक्ति नयी पेंशन योजना के अधीन नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से किये जाने के कारण पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। नवनियुक्त शिक्षकों का तर्क है कि संबंधित पैनल वर्ष 1999-2000 में प्राप्त हुआ था और विभाग के द्वारा ससमय नियुक्ति की काररवाई किये जाने पर उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होता, परंतु उन्हें इस लाभ से वंचित किया गया।

आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2006 में नयी नियोजन नियमावली प्रभावी होने पर नियमित वेतनमान में शिक्षकों के पद की समाप्ति के फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यर्थियों को नियमित वेतनमान में नियुक्ति हेतु नये मरणशील पदों का सृजन करा विशेष नियुक्ति नियमावली, 2013 एवं 2017 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति की काररवाई की गयी। विशेष नियुक्ति नियमावली, 2013 की कंडिका-11 में यह प्रावधान किया गया है कि जीवविज्ञान एवं गणित विषय में नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों को नयी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा और उनकी सेवानिवृति से रिक्त होने पर पद स्वत: समाप्त हो जायेगा। इसके आलोक में ही जीवविज्ञान एवं गणित विषय में शिक्षकों को नयी पेंशन योजना का लाभ स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में इस विषय के शिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी, जिसे खंडपीठ द्वारा सुनवाई कर अस्वीकृत कर दिया गया था।

इसके मद्देनजर आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्णय एवं विशेष नियुक्ति नियमावली, 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार इनका दावा नहीं बनता है, जिसके कारण संबंधित आवेदकों के पुरानी पेंशन योजना के लाभ की स्वीकृति के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।