आयोग ने जारी किया निर्देश
पटना (आससे)। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान की तिथि या तिथियों के दिन मतदान केंद्र या उसके नजदीक चिल्लाने पर कार्रवाई हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र व उसके आसपास शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान के दिन ये प्रतिबंध लगाए हैं। इसको लेकर आयोग ने दिशा-निर्देश भी जारी किए है।
आयोग के अनुसार मतदान की तिथि के दिन मतदान केंद्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में विच्छृंखल तरीके से नहीं चिल्लाएगा, जिससे मतदान के लिए मतदान केंद्र पर जाने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो। ऐसे कार्य से जिससे मतदान केंद्र के कर्तव्य पर अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप हो। आयोग के अनुसार मतदान केंद्र के भीतर या प्रवेश द्वार या उसके पड़ोस में मेगाफोन या लाउडस्पीकर जैसा उपकरण का न तो उपयोग किया जाएगा और न चलाया जाएगा।
आयोग के अनुसार कोई व्यक्ति मतदान केंद्र के समीप चिल्लाने पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करता है या उसके लिए जानबूझ कर सहायता करता है तो उसे तीन माह तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों दंडनीय होगा। आयोग के अनुसार पीठासीन पदाधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति दंडनीय अपराध कर रहा है, या कर चुका है, तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकता है। उसके बाद पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं।