पटना (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष सितम्बर महीने में हुई एसटीईटी, 2019 की पुनर्परीक्षा को कानूनी चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया। न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने आदित्य प्रकाश व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका को खारिज़ करते हुए इस मामले में किसी भी कानूनी हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि इसी मामले में विगत 26 नवम्बर को हाई कोर्ट की एकलपीठ ने एसटीईटी पुनर्परीक्षा के रिजल्ट पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया था। गुरुवार को इस रिट याचिका के खारिज़ होने के साथ ही उक्त अदालती रोक भी स्वत: खत्म हो गया।
इसके साथ ही, अब सूबे में माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, याचिकाकर्ता ने दो बिंदुओं पर एसटीईटी की पुनर्परीक्षा परीक्षा को चुनौती दी थी। पहला ऑनलाइन परीक्षा को लेकर था, तो दूसरा परीक्षा के सिलेबस तय नहीं होना बताया गया था।