♦ बदल जायेगा तीन जिलों का भूगोल ♦ सारण का पहलेजा पटना में शामिल ♦ नीतीश कैबिनेट ने फैसले पर लगायी मुहर ♦ पेंशनभोगियों को जुलाई से मिलेगा महंगाई भत्ता ♦ 22 एजेंडों पर फैसला
पटना (आससे)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठे में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गये। बिहार के तीन जिलों का भूगोल बदलने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी। सारण जिले के पहलेजा इलाका और वैशाली जिले का कुछ हिस्सा अब पटना जिले में आएगा। सरकार के इस फैसले से सारण और वैशाली जिले का रकबा कम हो जायेगा जबकि पटना जिले का रकबा बढ़ेगा।
नीतीश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पटना में प्रस्तावित नये बस स्टैंड निर्माण के लिए बिहटा अंचल के कन्हौली में कुल 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 21746.40 लाख ( दो सौ सत्रह करोड़ छियालिस लाख चालीस हजार) रुपये की स्वीकृति दी है। बिहटा के नजदीक कन्हौली में बनने वाले बस स्टैंड के लिए 217 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई। 50 एकड़ में बस स्टैंड बनकर तैयार होगा।
इन फैसलों के अलावा कैबिनेट ने जिन अन्य फैसलों पर मुहर लगायी है उसमें पेट्रोल और डीजल में वैट की कटौती को स्वीकृति है। पेट्रोल पर वैट की दर घटाकर 23.58 प्रतिशत कर दिया गया तो वहीं डीजल पर वैट की दर घटाकर 16.37 प्रतिशत किया गया। 750 एंबुलेंस खरीदने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी। पेंशनभोगियों को जुलाई से महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा।
षष्ठम् केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1-7-2021 के प्रभाव से 189 प्रतिशत के स्थान पर 196 प्रतिशत महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी गई। बिहार में 102 एम्बुलेंस सेवा के बेड़े को 100 एम्बुलेंस क्षमता के साथ मजबूत करने के लिए 2021-22 में स्वीकृत 250 एम्बुलेंस के अतिरिक्त नए 534 एएलएसए एम्बुलेंस और 216 बीएलएसए एम्बुलेंस की खऱीद की स्वीकृती दी गई।
गांधी स्मृति संग्रहालय को बिहार आकस्मिता निधि से तीन करोड़ की मंजूरी। राज्य के पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में वाय-फाय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वाय-फाय कनेक्टिविटी बढ़ाने पर 79.11 करोड़ की मंजूरी दी गई।
सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 69 पदों पर बीपीएससी के जरिये बहाली होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के लिए 18 करोड़ 96 लाख रूपये मंजूर। सहरसा के तत्कालीन मद्य अधीक्षक अशरफ जमाल सेवा से बर्खास्त किए गए।
सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले वैसे पदाधिकारी, कर्मचारी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होते हैं। इस दौरान उनके निजी वाहन के ट्रांसफर होने में होने वाली कठिनाई को देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला लिया। भारत सरकार सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के लागू किए गए। बीएच सीरीज को बिहार राज्य में यथास्थिति लागू करने के लिए बिहार मोटर वाहन करा रोपण अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया।
अनुसूचित विभाग के लिए बिहार ने अपने हिस्से से सभी राशि को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 50-50 केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा होता है। खाद्य उपभोक्ता विभाग केंद्र सरकार से दो समझौता करेगा जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।