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- एक वर्ष के लिए संविदा पर मिलेगी नौकरी
- प्रोमोशन बाधित होने से बड़ी संख्या में हो गये खाली पद
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(आज समाचार सेवा)
पटना। सरकारी सेवा के रिटायर्ड कर्मियों के संविदा पर नियोजन के लिए सुनहला मौका है। एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन होगा। सरकार का मानना है कि कोविड संक्रमण एवं इसकी दूसरी लहर तथा उन्य विकास कार्यों को ससमय पूरा करने की प्रतिवद्धता के कारण सरकार के प्रशासनिक ढांचे पर बोझ बढ़ गया है। कर्मियों की लगातार हो रही सेवानिवृत्ति के कारण यह कार्यबोझ दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है।
सामान्य प्रशासन से जारी संकल्प में कहा गया है कि राज्य सरकार के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मी बड़ी संख्या में एक अप्रैल २०२० के उपरांत सेवानिवृत हुए हैं। हाइ कोर्ट के आदेश से सरकार में प्रोन्नति की कार्रवाई बाधित है। सेवानिवृत्ति एवं प्रोन्नति की कार्रवाई बाधित रहने के फलस्वरुप विभिन्न सेवाओं एवं संवर्गों के प्रोन्नति के पद बड़ी संख्या में खाली हो रहे हैं जिन पर वर्तमान परिस्थिति में तत्काल पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है।
सामान्य प्रशासन के पूर्व के संकल्प के अनुसार सेविानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन का प्रावधान एवं उसकी प्रक्रिया निर्धारित है। ऐसा संविदा नियोजन उन्हीं पदों के विरुद्ध किया जाना संभव है जिन पदों को उक्त संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार के सभी सेवाओं, संवर्गों के सभी पद उक्त संकल्प की अनुसूची में सम्लिलत नहीं है। इस संकल्प के माध्यम से समस्या का निराकरण संभव प्रतीत नहीं होता है।
अब सरकार ने निर्णय लिया है कि एक अप्रैल २०२० से इस संकल्प निर्गत किये जाने के माह तक सेवानिवृत्त सभी इच्छुक राजपत्रित, अराजपत्रित कर्मियों यथा संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष स्तर अर्थात वेतन स्तर ८७०० अथवा उससे न्यून वेतन स्तर तक के सेवानिवृत्त कर्मी, सचिव को अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित होने का अवसर दिया जाये। विभागाघ्यक्ष को छोड़ कर। संविदा नियोजन उसी पद पर किया जायेगा जिस पद से संबंधित सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हुआ हो। यह व्यवस्था एक वर्ष के लिए होगी। सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर नियोजन होगा। अराजपत्रित कर्मियों के लिए गठित समिति में प्रशासी विभाग के सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे।
सामान्य प्रशासन के प्रतिनिधि, विधि विभाग के प्रतिनिधि, वित्त विभाग के प्रतिनिधि एससी-एसटी के प्रतिनिधि तथा प्रशासी विभाग के स्थापना प्रभारी सदस्य सचिव होंगे। राजपत्रित कर्मियों के लिए गठित समिति में मुख्य सचिव अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव सदस्य, वित्त के प्रधान सचिव सदस्य, एससी-एसटी के प्रतिनिधि सदस्य तथा प्रशासी विभाग के सचिव सदस्य सचिव होंगे। समिति की अनुशंसा प्राप्त होते ही संविदा पर नियोजित होने वाले कर्मी को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद ही पदस्थापन होगा।