पटना (विधि सं)। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर फिलहाल रोक लगा दिया है। कुणाल कौशल की याचिका पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए चांसलर कार्यालय, राज्य सरकार, संबंधित विश्वविद्यालय व अन्य से जवाब तलब किया है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश किया, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य में जो लॉ कालेज हैं, उनमें पूरी व्यवस्था नहीं है। योग्य शिक्षकों व प्रशासनिक अधिकारियों की काफी कमी हैं। जिसका लॉ की पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है। साथ ही बुनियादी सुविधाओं की भी कमी हैं। बीसीआई का पक्ष अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने रखा।
याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य में सरकारी व निजी लॉ कालेजों की कुल संख्या 28 है, लेकिन कहीं भी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण लॉ की पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई आज होगी।