(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। वर्ष 2019 में नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के प्रावधानों के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने दिया है। वर्तमान में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जा रही है। वर्ष 2019 में नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके मद्देनजर इन्हें भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने और इसके लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि पटना जिला अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के द्वारा परिवाद समर्पित किया गया है कि विभागीय संकल्प के आलोक में देय वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुरूप वेतन का निर्धारण-भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्राप्त परिवाद के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) एवं माध्यमिक शिक्षक वेतन भुगतान संभाग प्रभारी के साथ विभागीय संकल्प, आदेशांक, इससे संबंधित शुद्धि पत्र के अनुशंसित वेतनमान की स्वीकृति तथा संबंधित अन्य संकल्प एवं मार्गदर्शन की समीक्षा की गयी।
प्रावधान है कि एक जनवरी, 2016 से एवं इसके उपरांत नियुक्त, प्रोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को एक जनवरी अथवा एक जुलाई में से किसी एक तिथि में वार्षिक वेतन का लाभ स्वीकृत किया जा रहा है। इसके तहत दो जनवरी और एक जुलाई की अवधि में नियुक्त, प्रोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को एक जनवरी से वार्षिक वेतन वृद्धि, जबकि दो जुलाई से एक जनवरी के बीच नियुक्त, प्रोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को एक जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि देय है।
नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए भी एक जनवरी, 2016 एवं इसके उपरांत यही प्रावधान प्रभावी होगा। प्रावधानों के तहत फरवरी, 2014 में नियुक्त शिक्षक का निर्धारित मूल वेतन जुलाई, 2014 में नियुक्त शिक्षकों का निर्धारित मूल वेतन कम रहने के संदर्भ में विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गयी है। मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।