पटना

पटना: सरकार का अहम फैसला प्रवासी कामगारों को मिलेगा घर आने जाने का किराया


सुरक्षा के लिए श्रम संसाधन जारी करेगा टॉल फ्री नंबर

(आज समाचार सेवा)

पटना। वैसे मजदूर जो रोजी रोजगार के लिए बिहार के किसी प्रतिष्टान में नौकरी करते हैं, उन्हें घर आने जाने के लिए किराया दिलवायेगी। इतना ही नहीं वैसे मजदूरों की सुरक्षा के लिए विशेष टॉल फ्री नंबर जारी करेगा। श्रम संसाधन विभाग इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकार ने प्रवासी कामगारों को घर तक आने जाने का किराया नियोक्ता से दिलवायेगी। अगर बिहार के नियोक्ता राज्य के बाहर के मजदूरों को अपने फैक्ट्री में काम पर रखेंगे उन्हें अपने श्रमिकों को ट्रेन, बस या किसी अन्य परिवहन माध्यम से रोजगार स्थल से घर तक आने जाने के एकमुश्त किराया देना होगा।

यह राशि ट्रेन के स्लीपर के किराये से कम नहीं होगा। यह सुविधा वैसे कामगारों को मिलेगा जो एक साल में १८० दिन तक संबंधित फैक्ट्री में काम कर चुका होगा। अगर प्रवासी कामगार बिना यात्रा भत्ता लिये ही फैक्ट्री बदल ले और नये फैक्ट्री में छह महीना काम पूरा कर लेता है तो उसे यात्रा भत्ता नये फैक्ट्री से मिलेगा।

विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रवासी कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए श्रम संसाधन विभाग जल्द ही एक टॉल फ्री नंबर जारी करेगा। प्रवासी कामगार के परिजन उस नंबर पर फोन कर आवश्यक जानकारी हासिल कर सकेगा। वह कोई सूचना भी हासिल कर सकता है। अगर फैक्ट्री मालिक की ओर से प्रवासी मजदूर पर मनमानी की जाती है तो प्रवासी कामगार उक्त टॉल फी्र नंबर पर इसकी शिकायत कर सकता है। विभाग इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतर राज्यिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किये जाने वाले अध्ययनों की पहचान की जायेगी। अगर आवश्यक हुआ तो उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में शमिल किया जायेगा। सरकार केंद्र सरकार या विशेषज्ञ संगठनों से इस मुत्तलिक उससे परामर्श भी कर सकती है।