पटना

पटना: सिनेमा मालिक की हत्या में पांच को उम्रकैद व जुर्माना


पटना (आससे)। पटना के एडीजे-२४ राकेश कुमार तिवारी को अदालत द्वारा बिहटा उदय चित्र मंदिर के मालिक निभर्य कुमार को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को पांच अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा दिया गया।

सजायाफ्ता अभियुक्तों में बरनौत बिहटा निवासी पप्पू सिंह को आजीवन कारावास व २० हजार रुपये जुर्माना, चन्दन सिंह बसौत निवासी का आजीवन कारावास व २० हजार रुपये जुर्माना, घघ्घा घाट सुल्तानपुर निवासी लक्ष्मण उर्फ मनीष कुमार को आजीवन कारावास व २० हजार रुपया जुर्माना, बसौत बिहटा निवासी अमित कुमार उर्फ अमित को आजीवन कारावास व ४५ हजार रुपये जुर्माना तथा चन्द्रपुर बिहटा निवासी ताल्लू कुमार महतो उर्फ मिथुन को आजीवन कारावास व २० हजार रुपये जुर्माना की सजा दिया।

अदालत ने सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा १२०बी, ३०२/३४ व ३२६/३४ तथा २७ आर्म्स ऐक्ट का दोषी पाया है। उक्त मामला बिहटा थाना काण्ड संख्या ७०४/१७ जो दिनांक १५ सितम्बर २०१७ को मृतक के भाई अजय कुमार के फर्द बयान पर अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कराया गया था। अजय कुमार ने अपने फर्द बयान में बताया कि १५ सितम्बर को शाम जब वह अपने मृतक भाई के साथ सिनेमा हॉल के गेट के बाहर सफाई करा रहे थे तभी तीन अभियुक्तों ने निर्भय को घेर कर गोली मार दिया। अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गयी।

पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान के पश्चात १२ दिसम्बर २०१७ को कुल १० अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विचारण में केवल पांच अभियुक्तों को दोषी पाया गया जबकि अन्य अभियुक्तों का विचारण अलग कर दिया गया है।